ग्राम पंचायतों के सुचारू संचालन के लिये प्रशासकीय समितियों के गठन का निर्णय
ग्राम पंचायतों के सुचारू संचालन के लिये प्रशासकीय समितियों के गठन का निर्णय
आलोचना एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ 09 मार्च
राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से वैकल्पिक व्यवस्था के लिये ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होने तक प्रशासकीय समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है । इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक प्रशासकीय समिति गठित की जायेगी जिसमें वे सभी पदाधिकारी जो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्य रहे हैं, उन्हें सदस्य बनाया जायेगा तथा ग्राम पंचायत का वर्ष 2015 से 2020 तक का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व सरपंच रहे व्यक्ति को इस समिति का प्रधान बनाया जायेगा और ऐसे दो व्यक्तियों को भी समिति में मनोनीत किया जायेगा जिनका नाम संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो । इस प्रशासकीय समिति के गठन के लिये कलेक्टर विहित प्राधिकारी रहेंगे तथा प्रशासकीय समिति के प्रधान व ग्राम पंचायत के सचिव सुसंगत नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत के खातों से राशि का आहरण संवितरण कर सकेंगे । इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है
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