छिंदवाड़ा:-मशीनों से फसलों की कटाई की अनुमति   कृषि संबंधी उपकरणों एवं ट्रेक्टर के सुधार कार्य से संबंधित मैकेनिक को आने-जाने की अनुमत

             आलोचना एक्सप्रेस


मशीनों से फसलों की कटाई की अनुमति


 


कृषि संबंधी उपकरणों एवं ट्रेक्टर के सुधार कार्य से


संबंधित मैकेनिक को आने-जाने की अनुमत


छिन्दवाडा/ 01 अप्रैल:- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिये संपूर्ण जिले को लॉकडाउन किया गया है । जिले में फसलों की कटाई तथा उससे संबंधित कार्य किये जाने है जिसमें कृषकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा कम्बाईन हार्वेस्टर, स्ट्रॉ रीपर तथा रीपर कम बाईन्डर आदि मशीनों के उपयोग से फसलों की कटाई किये जाने के लिये अनुमति प्रदान की गई है । किसानों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये जिले के कृषि संबंधी मशीनों के उपकरणों एवं उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानों तथा ट्रेक्टर एवं उनके पार्ट्स की दुकानों को तथा इनके सर्विस सेंटर एवं वर्कशॉप को अन्य आगामी आदेश तक समय प्रात: 10 से दोपहर एक बजे तक कुछ शर्तो के आधार पर दुकान खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है जिसमें जिला मुख्यालय की उक्त दुकानें सप्ताह के दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुली रहेगी । जिले के अन्य तहसील मुख्यालयों की उक्त दुकाने सप्ताह के दिन मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को खुली रहेगी । कृषि संबंधी उपकरणों एवं ट्रेक्टर के सुधार कार्य से संबंधित मैकेनिक को आने-जाने की अनुमति रहेगी । उपरोक्त दुकानों पर 2 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे एवं वे सर्दी, खांसी, जुखाम एवं बुखार से ग्रसित नहीं होंगे । दुकान पर किसानों की भीड़ एकत्रित नहीं होने देंगे तथा 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 1.5 मीटर का अंतर रखने के नियमों का पालन करेंगे । सभी व्यक्तियों को कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा । उपरोक्त शर्तो का पालन न करने की स्थिति में यह अनुमति निरस्त की जाकर, शर्तो का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।


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